नई दिल्ली
केंद्र सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिन्होंने निवेशकों के भविष्य को आरक्षित किया है। इनमें से एक अटल पेंशन योजना (एपीवाई) है। यह योजना सरकार की एक पहल है कि वे असंगठित क्षेत्र में लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करें और भविष्य की जरूरतों को पूरा करें। एपीवाई पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा संचालित है।
योजना के बारे में
अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारकों के लिए है। यह योजना उन लोगों के लिए आयकर दाता नहीं है और चुने गए पेंशन राशि के आधार पर योगदान अलग -अलग है। योजना में शामिल होने के बाद, ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिलेगी, जो ग्राहक द्वारा किए गए योगदान के आधार पर होगा। इसके तहत, निवेशकों को 1000 रुपये या 2000 रुपये या 3000 रुपये या 4000 रुपये या 5000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी मिलेगी।
ये शर्तें हैं
ग्राहक की असामयिक मृत्यु के मामले में (60 वर्ष की आयु से पहले मौत), पति या पत्नी ग्राहक के अटल पेंशन योजाना खाते में योगदान करना जारी रख सकते हैं, जब तक कि मूल ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करता, शेष निहित अवधि के लिए। भुगतान करने के तरीके, ग्राहक मासिक/ तिमाही/ अर्ध-वर्षीय-वर्ष के आधार पर अटल पेंशन योजना में योगदान कर सकते हैं।
योजना से नट
ग्राहक कुछ शर्तों के तहत स्वेच्छा से अटल पेंशन योजना से बाहर निकल सकते हैं, जिसमें सरकारी सह-वर्धक और उस पर वापसी/ ब्याज की कटौती शामिल है। योजना के तहत नामित कुल ग्राहकों में से लगभग 47% महिलाएं हैं। अटल पेंशन योजना के तहत, 7.66 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने 29 अप्रैल 2025 तक सदस्यता ली है। अटल पेंशन योजना योजना को भारत के 8 प्रमुख बैंकों सहित कुल 60 हिस्सेदारी धारकों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।